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प्रदेश में पतंगबाजी के लिए सुबह-शाम 2 घंटे की रोक, चाइनीज मांझा बैन
VSVishnu Sharma
Dec 17, 2025 13:55:17
Jaipur, Rajasthan
प्रदेश में सुबह और शाम 2 घंटे पतंगबाजी तथा चाइनीज व सिंथेटिक मांझे पर पूरी तरह रोक, गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी में दिए निर्देश
गृह विभाग से पतंगबाजी को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश में सुबह और शाम दो-दो घंटे पतंगबाजी पर रोक लगाई।
पतंगबजी के दौरान चाइनीज मांझा, प्लास्टिक व अन्य सिन्थेटिक पदार्थ से बने मांझे प्रतिबंधित किया। इस संबंध में गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी की है。
गृह विभाग से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि राज्य में मकर संक्रांति या अन्य पर्वों पर पतंगबाजी में चाइनीज मांझा, सिन्थेटिक पदार्थ से बना मांझा , जहरीले पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास आदि के धागों का उपयोग करते है। ऐसे में इस मांझे के उपयोग से पशु पक्षियों और मानव जीवन को क्षति होने का खतरा रहता है।
जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को दिए निर्देश
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गृह विभाग की एडवाइजरी में सभी जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त को को निर्देश दिए गए हैं । वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 की शक्तियों का प्रयोग कर प्रदेश में सुबह 6 से 8 व शाम 5 से 7 की अवधि में सभी प्रकार की पतंगबाजी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित करें । इसके साथ ही चाइनीज, सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे का निर्माण, बिक्री व उपयोग रोक लगाए ।
पक्षियों और मानव जीवन पर संकट....
पतंगबाजी में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक व अन्य सिन्थेटिक पदार्थ से बना मांझा या जहरीले पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि के धागों का उपयोग पक्षियों व मानव जीवन के लिये संकटापन है। प्रदेश में, खासकर राजधानी जयपुर में पतंगबाजी के दौरान हर साल बड़ी संख्या में पक्षी और व्यक्ति घायल हो रहे हैं। एडवाइजरी जारी होने से पहले भी चाइनीज मांझे से करीब आधा दर्जन बच्चे युवा घायल होकर अस्पताल पहुंचे चुके हैं।।
पहले भी लग चुकी रोक, इन आदेशों के तहत लगी रोक....
स्वायत्त शासन विभाग ने 26 दिसंबर.2017 के द्वारा पूर्व परिपत्रों के आधार पर आयुक्त अधिशासी अधिकारी, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका को सुबह शाम दो-दो घंटे पतंगबाजी पर रोक लगाई थी। यह रोक जयपुर हाई कोर्ट की महेश अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में 22 अगस्त.2012 के sन्दर्भ में यह आदेश के तहत लगाई थी। कोर्ट के आदेश में कहा था प्रातः 6 से 8 व सायं 5 से 7 की अवधि में सभी प्रकार की पतंगबाजी प्रतिबन्धित होगी एवं प्लास्टिक व अन्य सिन्थेटिक पदार्थ से बने मांझे का निर्माण, विपणन व उपयोग को प्रतिबन्धित किया। इस सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग द्वारा भी 13 जनवरी 2012 आदेश जारी किया गया था।
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