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SC ने दिल्ली में स्कूल बंदी पर दखल नहीं दिया; Hybrid शिक्षा पर बहस
ASArvind Singh
Dec 17, 2025 13:22:31
Noida, Uttar Pradesh
वायु प्रदूषण को लेकर SC की सुनवाई का सार
दिल्ली में 5वीं क्लास तक स्कूल बंद करने के दिल्ली सरकार के आदेश में SC ने कोई दखल देने से इंकार किया।
दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर ट्रैफिक जाम के मद्देनजर कोर्ट ने MCD से विचार करने को कहा है कि वो फिलहाल टोल कलेक्शन स्थगित रखें।
कोर्ट ने NHAI से यह भी कहा कि वह इस बात की संभावना पर विचार करे कि दिल्ली में एमसीडी संचालित नौ टोल वसूली बूथों को ऐसे जगहों पर ट्रांसफर किया जाए, जहाँ NHAI उन्हें संचालित कर सके। टोल कलेक्शन का हिस्सा MCD को दिया जाए ताकि उसके नुकसान की भरपाई हो सके
दिल्ली में अब BS-3 और उससे नीचे के खराब उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। SC ने अपने पुराने आदेश में संसोधन किया
आज सुनवाई के दौरान सबसे पहले मुद्दा दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5 तक तक की क्लास बंद करने को लेकर हुई। SC दिल्ली सरकार के फैसले में दखल देने से इंकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये अस्थायी व्यवस्था है। यह सरकार का नीतिगत फैसला है। हमारे पास लंबित एक याचिका में मांग की गई है कि सभी स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए। ऐसे में जब स्कूल खुलने को लेकर लोगों के परस्पर विरोधाभासी दावे/ मांग हो फैसला सरकार पर छोड़ना बेहतर है। कोर्ट से सुपर स्पेशलिस्ट होने की उम्मीद नही की जा सकती
दरअसल वकील मेनका गुरुस्वामी का कहना था कि दिल्ली में पांचवी कक्षा तक पढ़ाई बंद होने का सबसे बुरा प्रभाव उन लोगों पर पड़ रहा है, जो समाज के कमज़ोर तबके से आते है। उनके बच्चों को मिड डे मील नहीं पा रहा है। कोरोना काल में भी स्कूल बंद होने के चलते बड़ी संख्या में बच्चों की पढ़ाई छूट गई। ये वो लोग है, जिनके पास घर पर एयर प्यूरीफायर नहीं है।उनके घर पर हवा की क्वालटी स्कूल से बेहतर नहीं है!
चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या ऐसी सूरत में रोज़ घर से स्कूल जाना और वापस आना अपने आप में बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए जोखिम नहीं है!
वही दूसरी ओर एक और याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने मांग कि 12वीं तक के सभी स्कूलों में हाइब्रिड ( वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए) पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए।
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